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दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी जीजा को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

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– दोषी पर कोर्ट ने पांच लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया, नौ माह 22 दिन में कोर्ट ने सुनाया फैसला

औरैया, 21 मार्च (Udaipur Kiran) । दिबियापुर थाना क्षेत्र के गांव तैयापुर में बीते साल 30 मई 2023 को 10 वर्षीय साली के साथ दुष्कर्म व गला दबाकर हत्या के दोषी जीजा को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने फांसी की सजा से दंडित किया है। इस मामले में 30 जून को शुरू हुई सुनवाई के चलते कोर्ट ने नौ माह 22 दिन में दोषी को सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को पांच लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि वादी मुकदमा की ओर से दिबियापुर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि उसकी नाबालिग 10 वर्षीय पुत्री को उसके दामाद रोहित कुमार ने दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या कर दी है। इस मामले में दिबियापुर पुलिस ने विवेचना के उपरांत न्यायालय में आरोपी रोहित कुमार के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। जिसमें 30 जून 2023 को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह की कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। इस मामले में कोर्ट ने नौ माह 22 दिन में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद 18 मार्च 2024 को पॉक्सो कोर्ट ने मृतका के जीजा नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म व गला दबाकर हत्या की दोषी माना और फैसला सुरक्षित रख लिया। आज 21 मार्च को विशेष न्यायाधीश पॉक्साे अधिनियम मनराज सिंह ने दोषी रोहित को गुरुवार को फांसी की सजा सुनाई। सजा सुनने के बाद दोषी रोहित कोर्ट में शांत बैठा रहा।

उधर, कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद दोषी रोहित की पत्नी पूजा व मां आरती को जैसे ही फांसी की सजा की जानकारी हुई वह कोर्ट परिसर के बाहर दहाड़ मारकर रोने लगी। इस दौरान दोषी की मासूम पुत्री भी मौजूद थी।

(Udaipur Kiran) /मोहित

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