नैनीताल, 24 अप्रैल (Udaipur Kiran) । जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने एक युवती के साथ गाली-गलौज और धमकी देकर मामले को वापस लेने धमकी देने के आरोपों को गंभीर पाते हुए थाना तल्लीताल को आरोपित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 195ए, 354 डी, 504 और 509 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिये हैं।
अभियोजन के अनुसार 22 अक्टूबर 2022 को थाना भवाली में एक युवती ने विवेक पांडे पुत्र हरीश पांडे निवासी ग्राम लामाचौड़ फतेहपुर थाना मुखानी हल्द्वानी पर शिकायतकर्ता पीड़ित युवती से डरा धमका कर शारीरिक संबंध बनाने, उसका मोबाइल, ईमेल और फेसबुक आदि हैक कर विभिन्न मोबाइल नंबरों से उसे और उसके परिवार के सदस्यों को लगातार आधी रात में फोन कर परेशान करने का आरोप लगाया था।
आरोपों के अनुसार विवेक पाण्डे युवती के परिवार के सदस्यों को धमकी दे रहा था कि वह उनकी लड़की को जीने नहीं देगा, मार देगा। पीड़िता ने अपने ईमेल आईडी बदली तो विवेक ने उसकी नयी ईमेल आईडी का पासवर्ड भी हैक कर उसे फोन कर जानमाल की धमकी दी। उसका फोन और गाड़ी की चाबी छीन ली और हाथ उठाने जैसी हरकतें कीं। आरोपित की इन हरकतों से पीड़िता अपनी उच्च शिक्षा भी पूरी नहीं कर पायी। इस मामले में पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर आरोप सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए अब तक जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद नैनीताल के न्यायालय में पीड़िता और अन्य 6 गवाहों के बयान दर्ज कराये हैं।
इधर बुधवार को पीड़िता ने मामले की सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायालय में एक शिकायती प्रार्थना पत्र स्वयं उपस्थित होकर आरोपित विवेक पाण्डे के विरुद्ध प्रस्तुत किया। पीड़िता ने कहा है कि आरोपित अभियोग वापस लेने का दबाव बना रहा है। उसने कहा है कि वह पुलिस और किसी अदालत से नही डरता है। इस पर न्यायालय ने पीड़िता के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की गम्भीरता को लेकर तल्लीताल थाने में आरोपित के विरुद्ध अभियोग दर्ज करने के आदेश दिये।
(Udaipur Kiran) /डॉ.नवीन जोशी/सत्यवान/रामानुज