Bihar

एडीजे प्रथम कोर्ट ने राहुल राम हत्याकांड मामले में नेपाली नागरिक को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

अररिया फोटो:अररिया कोर्ट
अररिया फोटो:अररिया कोर्ट

अररिया, 19 मार्च (Udaipur Kiran) । एडीजे प्रथम मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने जोगबनी इंद्रानगर के रहने वाले प्रदीप राम के पुत्र राहुल राम हत्याकांड मामले में दोषी नेपाल के विराटनगर निवासी रुस्तम को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।अपने फैसले में कोर्ट ने जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर दोषी को तीन महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का भी आदेश दिया है।कोर्ट ने सजा विशेष एससी/एसटी वाद संख्या – 21/2021 में सुनवाई करते हुए सुनाया।मामला जोगबनी थाना में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है।सजा पाने वाला दोषी नेपाल के रानी बाजार, विराटनगर निवासी 29 वर्षीय रुस्तम उर्फ रुस्तम मुर्गा वाला पिता – बेचन मियां हैं।

हत्याकांड का मामला मृतक राहुल राम के पिता जोगबनी इंद्रानगर निवासी प्रदीप राम पिता – स्व. निर्मल राम हैं।दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, इनके पुत्र राहुल राम को 8 फरवरी 2021 को रात्रि बारह बजे राम करण यादव, शतीश यादव, रुस्तम सहित नेपाल पुलिस और नेपाल सशस्त्र बल के जवानों द्वारा लाठी, रॉड और बांस से टिकुलिया बस्ती में मारपीट कर हत्या कर दी गई थी और लाश को छिपाकर नाला में फेंक दिया गया था।

अनुसंधान के क्रम में जोगबनी पुलिस ने मामले में दोषी केवल रुस्तम को आरोपित किया था। न्यायालय में विचारण उपरांत रुस्तम को दोषी करार दिया गया। बचाव पक्ष की ओर से वरुण कुमार सिन्हा ने कम उम्र का हवाला देकर न्यायालय से कम से कम सजा देने की गुहार लगाई।जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कलानंद राम ने निर्मम और क्रूरतापूर्ण हत्या को लेकर विधि सम्मत सजा सुनाई देने की दलीलें न्यायालय के समक्ष रखा। जिससे संतुष्ट होकर न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई।

(Udaipur Kiran) /चंदा

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