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यूक्रेनी महिला को उसके पांच साल के बच्चे के साथ भारत छोड़ने की इजाजत

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– तलाक के बाद भारतीय पति बिना बताए बच्चे को भारत ले आया था

नई दिल्ली, 19 मार्च (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने यूक्रेनी महिला को उसका पांच साल का बच्चा वापस देने का आदेश दिया है। जस्टिस राजीव शकधर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि बच्चे का अपनी मां और भाई बहनों के साथ रहना ज्यादा उचित रहेगा।

दरअसल, पांच साल के बच्चे को उसके भारतीय पिता युद्धग्रस्त यूक्रेन से मां को जानकारी दिए बिना भारत ले आए थे, जबकि यूक्रेनी महिला और भारतीय पति का तलाक हो चुका है। कोर्ट ने कहा कि यूक्रेनी महिला अपने नाबालिग बच्चे के साथ भारत छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं।

कोर्ट ने 2 नवंबर 2022 को महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय गृह और विदेश मंत्रालय, दिल्ली पुलिस और भारतीय पुरुष को नोटिस जारी करते हुए महिला से कहा था कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि आपके बच्चे को ढूंढ़ा जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील अजय दिगपाल से कहा था कि आप संबंधित भारतीय पुरुष और तीन वर्षीय बच्चे को ढूंढ कर कोर्ट के समक्ष लाइए।

सुनवाई के दौरान यूक्रेनी महिला ने कोर्ट को बताया कि भारतीय नागरिक को असम और बिहार में देखा गया है। यूक्रेनी महिला की बात कोर्ट से एक दुभाषिये के जरिये हो रही थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महिला से पूछा था कि यूक्रेन की नाजुक हालत में बच्चे को वहां कैसे ले जाया जा सकता है।

याचिका में यूक्रेनी महिला की ओर से वकील सरवन कुमार ने कहा है कि बच्चे के पुत्र को गैरकानूनी तरीके से 23 मार्च 2022 को भारत लाया गया था। इस दौरान रूस-यूक्रेन में युद्ध चल रहा था जो अभी तक जारी है।

महिला के मुताबिक उसका भारतीय पति से 2021 में तलाक हो गया था और यूक्रेन के कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी उसे दी थी। यूक्रेन के कोर्ट ने भारतीय पुरुष को बच्चे से मिलने की अनुमति दी थी। भारतीय पुरुष बच्चे को घुमाने के बहाने ले गया और बिना महिला को बताए बच्चे को अपने साथ भारत ले आया।

(Udaipur Kiran) /संजय

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