सहरसा,09 मई (Udaipur Kiran) । व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल जी ने बिहरा थाना में दर्ज मामले में मां-बेटे को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई है,जिसके अंतर्गत भादवि की धारा 341/323/324/307/302/504/506/34 के अनतर्गत अभियुक्त विकास कुमार कामत, पिताअनिल कामत एवं तेतरी देवी, पति-अनिल कामत दोनों सिहोल, थाना-बिहरा निवासी को धारा-302/34 भादवि के तहत आजीवन कारावास एवं दस हाजार रुपया अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड की राशि नहीं देने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास का सजा भुगतनी होगी।
इस मामले में अभियोजन की ओर से हरिशेखर मिश्र अपर लोक अभियोजक व्यवहार न्यायालय के द्वारा पांच गवाहों का परीक्षण एवं प्रशिक्षण कराया गया ।यह मामला 2020 का है।इस वाद में सूचक गोपाल कुमार एवं अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक प्रमोद झा थे।
(Udaipur Kiran) /चंदा