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जिलों में टास्क फोर्स को मजबूत कर भू-माफियाओं और महिलाओं के साथ हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें राज्य सरकार : हाई कोर्ट

झारखंड हाई कोर्ट का फाइल फोटो

रांची, 25 अप्रैल (Udaipur Kiran) । झारखंड हाई कोर्ट में दुमका में स्पेनिश महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म एवं सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्ति जज (स्वर्गीय) एमवाई इकबाल के रांची स्थित जमीन की बाउंड्री वॉल तोड़ कर जमीन पर कब्जे की कोशिश मामले में कोर्ट के स्वतः संज्ञान की सुनवाई गुरुवार को हुई। मामले में हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि राज्य के जिलों में टास्क फोर्स को मजबूत बना कर भू माफियाओं, फिरौती की मांग करनेवालों और महिला हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें।

कोर्ट ने अगली सुनवाई में राज्य सरकार को टास्क फोर्स द्वारा जिलों में की गई कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई सात मई को होगी। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से भू माफियाओं, महिलाओं के खिलाफ क्राइम करनेवालों एवं फिरौती मांगने वालों के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई के संबंध में शपथ पत्र दाखिल किया गया, जिस पर कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जमीन माफियाओं, फिरौती मांगने वालों एवं महिलाओं के खिलाफ क्राइम करनेवाले अपराधियों जिन्हें अदालत से जमानत नहीं मिली है उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या कार्रवाई की गई।

कोर्ट ने राज्य सरकार को झारखंड में हो रहे साइबर क्राइम पर भी अंकुश लगाने का भी निर्देश दिया। साथ ही यह भी पूछा कि अगर फिरौती को लेकर किसी के पास विदेश या देश के अन्य राज्यों से कोई फोन कॉल आता है तो उसे ट्रेस करने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया जाता है। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद एवं अधिवक्ता सहबाज अख्तर ने पैरवी की।

(Udaipur Kiran) /वंदना/आकाश

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