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हाई कोर्ट ने मान स्ट्रक्चरल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक

झारखंड हाई कोर्ट का फाइल फोटो

रांची, 25 अप्रैल (Udaipur Kiran) । झारखंड हाई कोर्ट में ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (जेयूएसएनएल) की ओर से ट्रांसमिशन लाइन के कॉन्ट्रेक्ट से संबंधित मामले में मान स्ट्रक्चरल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई गुरुवार को हुई। न्यायाधीश राजेश कुमार की कोर्ट ने मान स्ट्रक्चरल प्राइवेट लिमिटेड को राहत देते हुए उसके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी। साथ ही मामले की सुनवाई 16 मई निर्धारित की है।

मामले में मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक कहा कि ट्रांसमिशन लाइन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जब सिमप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला था, तो उसने कैसे सब ठेकेदार को काम दे दिया। क्यों नहीं इस मामले को जांच के लिए सीबीआई के पास भेजा जाए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया ने पैरवी की।

जेयूएसएनएल से सिमपलैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ष 2018 में पांच ट्रांसमिशन लाइन का कॉन्ट्रैक्ट को दिया गया था। लेकिन सिमप्लेक्स यह काम नहीं कर पाया। इसके बाद उसने वर्ष 2022 में जेयूएसएनएल के एमडी से परामर्श कर इस काम को सब ठेकेदार को देने की बात कही। जेयूएसएनएल के एमडी के सहमति के बाद यह कार्य सब ठेकेदार बेसिक इंजीनियरिंग इंडिया को दिया गया। बेसिक इंजीनियरिंग इंडिया ने इस कार्य को पूरा के लिए तकनीकी अनुभव के लिए मान स्ट्रक्चरल प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर के साथ समझौता किया। बाद में बेसिक इंजीनियरिंग इंडिया और सिमप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर ने आपसी मिलीभगत से जेयूएसएनएल को फर्जी बैंक गारंटी दे दी थी। बैंक गारंटी जब इनकैश नहीं हुआ तो जेयूएसएनएल ने फरवरी 2024 में बेसिक इंजीनियरिंग इंडिया एवं मान स्ट्रक्चरल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई।

(Udaipur Kiran) /वंदना/आकाश

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