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दुष्कर्मी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

कोर्ट

–खेत में चारा काट रही महिला के साथ पड़ोसी ने किया था दुष्कर्म

हमीरपुर, 06 मई (Udaipur Kiran) । थाना मुस्करा के एक गांव में करीब चार साल पूर्व खेत में चारा लेने गई महिला को कुल्हाड़ी से धमकाकर दुष्कर्म करने के मामले की सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-प्रथम) मनोज कुमार शासन की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

एडीजीसी महेशचंद्र द्विवेदी व रामबाबू अवस्थी ने बताया कि थाना मुस्करा के एक गांव में 9 नवम्बर 2021 को शाम चार बजे महिला खेत में चारा काटने गई थी। तभी पहले से खेत में कुल्हाड़ी लेकर मौजूद अभियुक्त ज्ञान सिंह यादव ने उसे दबोच लिया और गला पकड़कर दुष्कर्म किया। बताया कि वह पहले भी एक बार रास्ते में छेड़खानी कर चुका है। यह व्यक्ति क्रिमनल एवं गुंडा है। इस मामले में पीड़िता ने थाने में 10 नवम्बर 2021 को दुष्कर्म करने का प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें बताया कि 9 नवम्बर 2021 करीब 4.30 शाम चारा काटने अपने खेत में गई थी। ज्ञान सिंह यादव खेत में कुल्हाड़ी लिए घात लगाए बैठा था। आरोपी ने कहा मान जाओ वरना कुल्हाड़ी से काट के फेंक दूंगा। उसका अंगवस्त्र भी आरोपी ने अपनी जेब में रख लिया। मोबाइल छीन कर भाग गया।

सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-प्रथम) मनोज कुमार शासन की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने अभियुक्त ज्ञान सिंह यादव को 10 साल के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने दोषसिद्ध होने के उपरांत जेल में बिताई गई सजा को समायोजित करने का आदेश दिया है। साथ ही जुर्माने की रकम से 10 हजार पीड़िता को देने का आदेश पारित किया है।

(Udaipur Kiran) /पंकज//विद्याकांत

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