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आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी छात्र की जमानत मंजूर

इलाहाबाद हाईकोर्ट

–जांच अधिकारी की गवाही में असहयोग पर कोर्ट नाराज

प्रयागराज, 06 मई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने वाले कानपुर के याची को राहत देते हुए उसकी अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।

साथ ही कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को दिन-प्रतिदिन सुनवाई कर 31 अगस्त तक ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने अनिकेत दीक्षित की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।

याची के खिलाफ कानुपर नगर में आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए प्राथमिकी दर्ज हुई थी। चार अप्रैल 2018 से जेल में बंद है। याची ने हाईकोर्ट में दूसरी बार अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। याची की ओर से कहा गया कि वह लम्बे समय से जेल में है। कोर्ट ने पहली जमानत अर्जी को खारिज करते हुए सुनवाई जल्दी पूरा करने का निर्देश दिया था। लेकिन, इतने दिनों में केवल दो गवाहों की ही गवाही पूरी हो सकी है। याची छात्र है और अभी उसका शुरूआती जीवन है।

कोर्ट ने जांच अधिकारी की गवाही में असहयोग करने पर नाराजगी जाहिर की। कहा कि अदालतें अभियोजन पक्ष की गवाही को सुनिश्चित करने के लिए शक्तिहीन नहीं है। कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उसकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।

(Udaipur Kiran) /आर.एन/विद्याकांत

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