Uttrakhand

चेक बाउंस मामले में डेढ़ वर्ष की कैद, ढाई लाख जुर्माना

हरिद्वार, 20 मार्च (Udaipur Kiran) । चेक बाउंस के मामले में अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट जयश्री राणा ने आरोपित युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे एक वर्ष छह माह के कारावास व दो लाख 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

अधिवक्ता अजय चौहान ने बताया कि रामपुर रोड रुड़की निवासी शिकायतकर्ता जावेद पुत्र नूर मोहम्मद ने आरोपी असलम अंसारी पुत्र अनवार अली निवासी मोहल्ला अहबाब नगर ज्वालापुर के खिलाफ चेक बाउंस का केस दर्ज कराया था। जुलाई 2014 में असलम अंसारी ने अपने निजी कार्य के लिए उससे एक लाख 40 हजार रुपये उधार मांगे थे। उधार राशि की अदायगी की एवज में असलम अंसारी ने शिकायतकर्ता को दो चेक 70-70 हजार रुपये के भरकर दिए थे, लेकिन बैंक ने चैक को खाते में अपर्याप्त निधि होने की टिप्पणी के साथ शिकायतकर्ता को लौटा दिए थे।

शिकायतकर्ता ने आरोपी से अपनी रकम की मांग की, तो उसने कोई जवाब नही दिया था। इस पर शिकायतकर्ता ने असलम अंसारी को कानूनी नोटिस भिजवाया था। नोटिस के बाद भी आरोपित ने रकम नही लौटायी थी। थक हारकर शिकायतकर्ता ने कोर्ट की शरण ली थी। शिकायत पक्ष की ओर से शिकायतकर्ता की गवाही व दस्तावेज पेश किए गए।जबकि असलम अंसारी ने बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह पेश किए गए।

(Udaipur Kiran) /रजनीकांत/रामानुज

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