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हत्या आरोपी पत्नी व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास, जुर्माना भी भरना होगामुरारी शर्मा

मंडी, 16 मार्च (Udaipur Kiran) । अतिरिक्त सत्र न्यायधीश सुंदरनगर ने हत्या के आरोप में पत्नी व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने बताया कि 17 मार्च 2016 को नीलम पटयाल निवासी तुनाही ने थाना बीएसएल कालोनी सुंदरनगर थाना में फोन करके सूचना दी कि उनके पड़ोस में लेख राज नाम के व्यक्ति को कुछ हो गया है। इस सूचना पर थाना में तैनात एएसआई जगदीश कुमार अपनी पुलिस टीम के साथ मौका के लिए रवाना हुए, जहां पर मौजूद लतेंदू पत्नी लीला धर गांव व डाकघर महादेव तहसील सुंदरनगर ने बताया कि लेख राज उसका देवर लगता है। जब सूचना के आधार पर वह उनके घर पहुंचे तो देखा कि उसका देवर लेख राज ने उल्टियां कर रखी हैं व चारपाई पर मृत पड़ा है।

मृतक की भाभी लतेंदू के अनुसार उसकी देवरानी पत्नी गीता देवी रमेश ठेकेदार के पास पांच छह सालों से मजदूरी करती है। वह दो तीन साल से अपने पति लेख राज को तंग कर रही थी तथा उसे तुनाही गांव में बनाए गए नए घर में भी आने नहीं देती है। रमेश ठेकेदार गीता देवी जो अकेले ही तुनाही वाले मकान में रह रही है, के पास आता रहता है। घटना वाली रात को गीता देवी ठेकेदार रमेश कुमार के साथ लेख राज के महादेव वाले घर में गई थी। ऐसे में यकीनन इन लोगों ने ही कोई षड़यंत्र रच कर लेख राज की हत्या की है।

पुलिस ने मौके से चारपाई के पास पड़े ब्रेड पीस, गिलास, दूध के खाली पैकेट व चूल्हे के अंदर सल्फास जहर के दो खाली पैकेट बरामद करके अपने कब्जे में लिए। मृतक के पोस्टमार्टम में भी मौज का कारण जहर का उपयोग करना पाया गया। पुलिस ने कोर्ट में इस मामले में 19 गवाहों को पेश किया व हत्या का मामला साबित किया। इस पर अतिरिक्त सत्र न्यायधीश ने भादंसं की धारा के तहत आजीवन कठोर कारावास व 20 हजार रूपए जुर्माना, धारा 328 के तहत 10 साल की सजा व 20 हजार रूपए जुर्माना तथा धारा 120 बी के तहत 2 महीने की कैद व 20 हजार रूप्ए जुर्माना भरने की सजा सुनाई। सभी सजाएं समानांतर चलेंगी।

(Udaipur Kiran) / मुरारी

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