Jharkhand

चुनाव संबंधी विज्ञापन के प्रकाशन-प्रसारण के लिए एमसीएमसी की अनुमति अनिवार्य: राशिद अख्तर

विज्ञापन के प्रकाशन-प्रसारण के लिए एमसीएमसी की अनुमति 

खूंटी, 20 मार्च (Udaipur Kiran) । जिला जनसंपर्क कार्यालय, खूंटी में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सह वरीय पदाधिकारी मीडिया कोषांग सैय्यद राशिद अख्तर ने पत्रकारों के साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव 2024 के संबंध में जानकारी दी। जन संपर्क पदाधिकारी ने बतोया कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 16 मार्च को लोकसभा आम चुनाव की घोषणा कर दी गयी है और उसी दिन से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है।

उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल आसन्न लोकसभा आम चुनाव 2024 में यदि प्रचार-प्रसार के लिए कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका, बैनर, पम्पलेट, पोस्टर अथवा अन्य किसी प्रकार के दस्तावेज, जिसके मुख्य पृष्ट पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते मुद्रित न हो, उसे प्रकाशित करना वर्जित है। इस प्रकार के विभिन्न दस्तावेजों आदि के मुद्रण के लिए पार्टी प्रमुख, उम्मीदवार के सहमति पत्र के साथ दो भिज्ञ व्यक्तियों द्वारा सत्यापित घोषणा पत्र मुद्रक-प्रकाशक को उपलब्ध कराना अनिवार्य है तथा प्रिंटिंग प्रेस के प्रोपराइटर, प्रकाशक उक्त मुद्रण के लिए अधियाचना का विस्तृत विवरण पंजीकृत कर मुद्रण संख्या विवरणी सहित घोषणा पत्र की प्रति के साथ विवरण, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, खूंटी को सूचित करने का प्रावधान है। बताया गया कि उक्त प्रावधान के उल्लंघन की स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) (4) एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 171 एच के तहत कार्रवाई की जायेगी। इसके तहत छह माह के कारावास या दो हजार रु जुर्माना अथवा दोनों दण्ड अधिरोपित किये जा सकते हैं।

बताया गया कि निर्वाचन के दौरान चुनाव प्रचार से संबंधित प्रकाशित विज्ञापन की छानबीन तथा वल्क एसएमएस, आवाज संदेशो, टीवी चौनलों, केबल नेटवर्क, रोडियो, निजी एफएम चौनल, सिनेमा हॉल और सार्वजनिक स्थानों पर एवी में प्रदर्शित या सोशल मीडिया, समाचार पत्र और किसी अन्य प्रकार के प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचारित करना पेड न्यूज की श्रेणी में रखा गया है। प्रिंट मीडिया में मतदान दिवस एवं मतदान से एक दिन पूर्व विज्ञापन प्रकाशित करने कें लिए के लिए एमसीएमसी की अनुमति अनिवार्य है।

इलेक्ट्रोनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की सामग्री का प्रसारण करने से पूर्व जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। राष्ट्रीय, राजकीयकृत राजनीतिक दल, प्रत्याशी को किसी भी सामग्री के विज्ञापन प्रसारण की तिथि से तीन दिन पूर्व एवं अनरजिस्टर्ड राजनीतिक दल या अन्य व्यक्ति को विज्ञापन प्रसारण की तिथि के सात दिन पूर्व जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

(Udaipur Kiran) / अनिल

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