इंदौर, 16 मार्च (Udaipur Kiran) । लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता के पालन हेतु धारा-144 के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह द्वारा विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। तद्नुसार बगैर अनुमति के धरना, जुलूस, आमसभा, रैली आदि आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत भी आदेश जारी किये गये हैं।
इस आदेश के तहत संपूर्ण जिले में रात्रि दस बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर एवं ध्वनि विस्तार यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम-1994 के पालन कराने के लिये भी आदेश जारी किये गये हैं। इस अधिनियम के अनुसार बगैर अनुमति के किसी भी भवन या परिसर में संपत्ति विरूपित करने संबंधी सामग्री अथवा लेखन नहीं किया जा सकता है। निर्वाचन के मद्देनजर संपत्ति विरूपण संबंधी सामग्री/ लेखन आदि हटाने के लिये कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इसके लिये विभिन्न दस्तों का गठन किया गया है। 24 घंटे के भीतर शासकीय भवनों से और 48 घंटो के भीतर सार्वजनिक स्थलों से तथा 72 घंटों में निजी स्थानों भवनों से संपत्ति विरूपण संबंधी सामग्री/ लेखन आदि हटाने के लिये कार्रवाई की जायेगी। शस्त्र अधिनियम के तहत शस्त्र जमा कराने की कार्रवाई भी होगी। सभी विश्राम गृहों का अधिग्रहण कर लिया गया है।
(Udaipur Kiran)