फिरोजाबाद, 30 अप्रैल (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने मंगलवार को नाबालिग से हैवानियत व एससी-एसटी एक्ट के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
रसूलपुर थाना क्षेत्र निवासी एक ढाई वर्षीय बालिका जनवरी 2023 को अपनी बुआ के साथ स्कूल के वार्षिकोत्सव में गई थी। वहां से बालिका लापता हो गई। बालिका के पिता तथा अन्य लोगों ने उसकी काफी तलाश की। उसका कोई सुराग नहीं लगा। स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से पता चला कि बालिका को दो युवक ले गए। लोगों ने उनकी तलाश की तो वह दोनों नगला दया में बालिका के साथ हैवानियत करते हुए पकड़े गए। पिता ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने बरकतपुर के रहने वाले राजकुमार उर्फ राजू पुत्र प्रीतम सिंह तथा अरविंद पुत्र कालीचरन के खिलाफ पॉक्सो सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।
पुलिस ने तहकीकात कर दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या तीन राजीव सिंह की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने दोनों को दोषी माना।
न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन पर दो लाख 35 हजार-दो लाख 35 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर दोनों को दो-दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) /कौशल /मोहित