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प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को चुनौती वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 30 अप्रैल (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने प्रबीर को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की जल्दबाजी और उनके वकील को सूचित नहीं करने पर दिल्ली पुलिस पर सवाल किया है।

जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि प्रबीर के वकील को हिरासत की अर्जी नहीं दी गई और हिरासत का आदेश दे दिया गया। सुनवाई के दौरान प्रबीर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रबीर को 3 अक्टूबर, 2023 की शाम को गिरफ्तार किया गया और उन्हें 4 अक्टूबर की सुबह 6 बजे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर दिया गया। सिब्बल ने कहा कि प्रबीर को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये जाने के वक्त उनके वकील को सूचित नहीं किया गया।

सिब्बल ने कहा कि पेशी के समय दिल्ली पुलिस की ओर से वकील पेश थे लेकिन प्रबीर की तरफ से कोई नहीं पेश हुआ। जब प्रबीर ने इसका विरोध किया तो उनके वकील को फोन किया गया और हिरासत की अर्जी व्हाट्स ऐप के जरिये 7 बजकर 7 मिनट पर सुबह भेजी गई। कुछ देर बार प्रबीर के वकील ने हिरासत की अर्जी का विरोध किया लेकिन मजिस्ट्रेट ने सुबह छह बजे ही हिरासत में भेजने का आदेश जारी कर दिया।

सुनवाई के दौरान जब दिल्ली पुलिस की ओर से एएसजी एसवी राजू ने अपनी दलीलें शुरू की तो जस्टिस संदीप मेहता ने उनसे पूछा कि प्रबीर के वकील को सूचित क्यों नहीं किया गया। पहले आप इसका जवाब दीजिए। आपको सुबह छह बजे पेश करने की क्या हड़बड़ी थी। आपके पास पूरा दिन बचा हुआ था। जस्टिस बीआर गवई ने भी कहा कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के मुताबिक जब हिरासत का आदेश पारित किया जा रहा था, उस समय प्रबीर के वकील की मौजूदगी भी होनी चाहिए थी। आप 10 बजे या 11 बजे पेश कर सकते थे।

दिल्ली पुलिस ने 30 मार्च को न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए के तहत लगे आरोपों के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल की थी। करीब आठ हजार पन्नों की चार्जशीट में न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और इस पोर्टल को चलाने वाली कंपनी पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड को आरोपित बनाया गया है। इस मामले में न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को भी आरोपित बनाया गया था लेकिन कोर्ट ने 9 जनवरी को अमित चक्रवर्ती को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी। इसके बाद अब वह सरकारी गवाह बन चुका है।

प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर 3 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं। खबर के मुताबिक अमेरिकी मिलियनेर नेविली रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए धन दिए। इसी मामले में 3 अक्टूबर, 2023 को कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट के यहां छापा डाला गया था।

(Udaipur Kiran) /संजय /प्रभात

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