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कानपुर: हत्या मामले में आजीवन कारावास व पच्चीस हजार का जुर्माना

कानपुर: हत्या मामले में आजीवन कारावास व पच्चीस हजार का जुर्माना

कानपुर,19 अप्रैल (Udaipur Kiran) । पनकी पुलिस की अच्छी पैरवी की वजह से कानपुर एडीजे 12 के न्यायालय ने शुक्रवार को हत्या मामले में आरोपी को दोष सिद्ध होने के बाद आजीवन कारावास एवं 25 हजार रूपये का जुर्माना से दण्डित किया है। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त विजय ढुल ने दी।

उन्होंने बताया कि पनकी निवासी अमित मिश्रा पुत्र मुनी निगम के खिलाफ पनकी थाने में वर्ष 2018 हत्या का मुकदमा दर्ज था। मामले की सुनवाई कानपुर एडीजे 12 न्यायालय में चल रही थी। एडीजीसी इन्द्र लता शुक्ला और प्रभारी निरीक्षक पनकी मानवेन्द्र सिंह की अच्छी पैरवी और मुकदमा साक्ष्य प्रस्तुत करने की वजह से न्यायालय ने आरोपित अमित मिश्रा के खिलाफ दोष सिद्ध हो गया।

दोष सिद्ध होने के बाद न्यायालय ने शुक्रवार को हत्या एवं आर्म्स एक्ट के मुकदमे में अलग-अलग सजा सुनाई। पहले हत्या के मुकदमे में आजीवन कारावास और 25 हजार का जुर्माना से दण्डित किया। इसके साथ ही जुर्माना न भर पाने की स्थिति में दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसी तरह आर्म्स एक्ट मामले में दो वर्ष की श्रम सजा और दो हजार जुर्माने की सजा सुनाया है। न्यायालय की सजा के बाद अभियुक्त के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है।

(Udaipur Kiran) /राम बहादुर/राजेश

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