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मानसराेवर मेट्राे स्टेशन से रीकाे फ्लाई ओवर तक के अतिक्रमण हटाने के लिए जेडीए को आखिरी मौका

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जयपुर, 19 मार्च (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यू सांगानेर रोड पर मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से रीकाे फ्लाईओवर के बीच बनी 200 फीट की पब्लिक रोड पर हुए अतिक्रमणों के मामले में जेडीए को आखिरी मौका देते हुए चार सप्ताह का समय दिया है।

जस्टिस पंकज भंडारी व जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह निर्देश बाबूलाल शर्मा की पीआईएल पर दिया। सुनवाई के दौरान जेडीए की ओर से एएजी संदीप तनेजा ने कार्रवाई के लिए समय मांगा। वहीं प्रार्थी के अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने कहा कि जेडीए ने 26 मई 2023 को अतिक्रमण हटाने के लिए तीन महीने का समय मांगा था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटे हैं। जबकि जेडीए ने 691 अतिक्रमियों को नोटिस दे दिए हैं और अब आदेश की पालना के लिए बार-बार समय मांगा जा रहा है। इसलिए जेडीए से अतिक्रमण हटवाने वाले आदेश का पालन करवाया जाए। जेडीए ने अतिक्रमियों को नोटिस देकर ही इतिश्री कर ली है और कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए आदेश का पालन करवाया जाए। दरअसल हाईकोर्ट ने 30 जुलाई 2021 के आदेश से जेडीए को निर्देश दिया था कि वह एक महीने में इस रोड के सभी अतिक्रमणों को चिन्हित करें। इसके साथ ही उसके तीन महीने में अभियान चलाकर अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई करें। इसके अलावा जेडीए को अदालती आदेश की पालना रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था। हाईकोर्ट ने कहा था कि स्थानीय अफसरों का यह दायित्व है कि वे पब्लिक रोड व फुटपाथ पर हो रहे अतिक्रमणों को चिन्हित कर उन्हें जल्द ही हटाए। पीआईएल में 200 फीट की रोड पर हो रहे अतिक्रमणों को हटाने का आग्रह किया था।

(Udaipur Kiran) /ईश्वर

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