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हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को जारी किया नोटिस

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जयपुर, 19 मार्च (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ अवैध खुदाई को लेकर बारां के कोतवाली थाने में दर्ज एफआईआर पर शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर 5 अप्रैल तक जवाब मांगा है।

जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश प्रमोद जैन की याचिका पर मंगलवार को यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रविकिरण माथुर व अधिवक्ता राहुल तिवाड़ी ने कोर्ट को बताया कि तीन जनवरी को बारां नगर परिषद में प्रतिपक्ष के नेता दिलीप शाक्यवाल ने बारां के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें कलक्ट्रेट व थाने के पास अवैध खुदाई का आरोप लगाया। इसमें कुछ लोगों को नामजद कर आरोप लगाया कि ये लोग गोचर भूमि पर अवैध खुदाई कर रहे हैं। याचिका में कहा कि शाक्यवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज है और उसके खिलाफ अवैध खनन के भी आरोप हैं। उसकी ओर से दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट 10 हजार रुपए जुर्माने के साथ खारिज कर चुका है। ऐसे में मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

(Udaipur Kiran) /ईश्वर

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