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दंगे के अभियुक्त के रूप में तौकीर रजा को सम्मन पर फैसला सुरक्षित

कोर्ट

-बरेली की अदालत ने मौलाना को सीआरपीसी की धारा 319 में सम्मन किया था

-उपस्थित न होने पर जारी किया गया गिरफ्तारी वारंट

प्रयागराज, 19 मार्च (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में बरेली दंगे में अभियुक्त के तौर पर जारी सम्मन के खिलाफ दाखिल मौलाना तौकीर रज़ा की याचिका पर निर्णय सुरक्षित कर लिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिया। इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के चीफ मौलाना तौकीर रजा पर बरेली में 2010 में हुए दंगे को भड़काने का आरोप है। बरेली की अदालत ने मौलाना तौकीर रजा को इस मामले में अभियुक्त मानते हुए सीआरपीसी की धारा 319 के तहत सम्मन जारी किया। सम्मन पर मौलाना के उपस्थित नहीं होने पर अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। अदालत में पेश नहीं होने पर उसके खिलाफ दो बार गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। अदालत ने बरेली पुलिस को मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर पेश करने का भी आदेश दिया है।

याचिका में सम्मन आदेश को चुनौती दी गई है। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई में मौलाना तौकीर रजा के वकीलों ने पक्ष रखा। सरकारी वकील ने याचिका का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित कर लिया।

(Udaipur Kiran) /आर.एन

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