प्रयागराज, 19 मार्च (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भाजपा नेत्री नूपुर शर्मा के बयान के बाद 10 जून 2022 को हुए प्रदर्शन के दौरान प्रयागराज अटाला में हुई हिंसा के आरोपित जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।
इसके खिलाफ प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने में आईपीसी की धारा 147/427 व 3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सौरभ शुक्ला ने एफआईआर दर्ज कराई है। यह आदेश जस्टिस विक्रम डी. चौहान ने पारित किया है।
हिंसा से मेसर्स प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड की सम्पत्तियों को हुई पत्थरबाजी से नुकसान हुआ था। हिंसा और पत्थरबाजी से 6 लाख 25 हजार के नुकसान की एफआईआर दर्ज कराई गई है। जावेद पंप फिलहाल देवरिया जेल में बंद है। याची का कहना था कि दो सह अभियुक्तों आतिफ अहमद व इलियास को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इसलिए उसे भी पैरिटी के आधार पर जमानत पर रिहा किया जाए। वह 24 अगस्त 23 से जेल में बंद हैं।
यह भी कहना था कि तीन आपराधिक केस के गैंग चार्ट के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। सभी केसों में वह जमानत पर है। तथ्यों के आधार पर उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लागू नहीं होता। आरोप निराधार सामान्य प्रकृति के है। बलबे में उसकी भूमिका स्पष्ट नहीं है।
(Udaipur Kiran) /आर.एन/दिलीप