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ईडी के समन को नजरअंदाज करने के मामले में केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित

ईडी के समन को नजरअंदाज करने के मामले में केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित

– सेशंस कोर्ट के स्पेशल जज राकेश स्याल कुछ देर में सुनाएंगे फैसला

नई दिल्ली, 15 मार्च (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाले में ईडी के समन को लगातार नजरअंदाज करने पर एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से समन जारी करने के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पेशल जज राकेश स्याल आज ही फैसला सुनाएंगे।

आज सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत अनुमति लेनी होगी। किसी भी लोकसेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने के पहले अनुमति लेनी होती है। एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने दूसरा समन जारी करने के पहले केजरीवाल के पहले समन जारी होने के समय के जवाब पर गौर नहीं किया।

सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि पेश होने के ठीक पहले याचिका दायर की गई है। ऐसा जानबूझकर किया गया है। बार-बार समन जारी करने के बाद भी वे पेश नहीं होते हैं। 16 मार्च की पेशी का आदेश काफी पहले का है। तब गुप्ता ने कहा कि हम केवल पेशी से छूट चाहते हैं। ये समनिंग ट्रायल है और इस मामले में अधिकतम सजा एक महीने की कैद या जुर्माना या दोनों है।

गुप्ता ने कहा कि एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच अधिकारी ने याचिका दायर की है न कि ईडी ने। जांच अधिकारी ने अपने व्यक्तिगत हैसियत से याचिका दायर की है। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के अध्याय 8 का हवाला दिया। गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ आरोप है कि वे समन जारी होने के बावजूद पेश नहीं हुए और इस तरह मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 174 का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि ईडी के एक अधिकारी ने समन जारी किया और दूसरे अधिकारी ने याचिका दायर की। गुप्ता ने कहा कि दो ही लोग याचिका दायर कर सकते हैं। ऐसे में याचिका मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 195 का उल्लंघन है।

गुप्ता ने कहा कि हम केवल केजरीवाल की कोर्ट में पेशी से छूट की मांग कर रहे हैं। वे केजरीवाल को कोर्ट में बुलाकर केवल पब्लिसिटी लेना चाहते हैं। इस पर राजू ने कहा कि हम पब्लिसिटी नहीं चाहते हैं। राजू ने कहा कि 7 फरवरी को आदेश दिया गया और याचिका दायर की गई 14 मार्च को। पेशी से एक दिन पहले। उन्होंने 17 फरवरी के आदेश को पढ़ते हुए कहा कि केजरीवाल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए और कोर्ट को भरोसा दिया था कि वे 16 मार्च को पेश होंगे। राजू ने कहा कि केजरीवाल अंतरिम राहत के हकदार नहीं हैं। ।

एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया था। इसी आदेश को केजरीवाल ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें की हैं। सात फरवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की पहली शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। दिल्ली आबकारी घोटाला के मामले में पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।

ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च, 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। संजय सिंह की जमानत याचिका राऊज एवेन्यू कोर्ट खारिज कर चुका है। संजय सिंह की जमानत याचिका हाई कोर्ट भी खारिज कर चुका है, जिसके बाद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है। सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर चुका है।

(Udaipur Kiran) /संजय

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