प्रयागराज, 15 मार्च (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी का आपराधिक इतिहास पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के निर्देश पर ट्रायल कोर्ट द्वारा 17 दिसम्बर 22 से 29 फरवरी 24 तक की आर्डर सीट सीलबंद लिफाफे में पेश की गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों के सामने लिफाफा खोला।
इससे पहले याची के खिलाफ बीस केसों का आपराधिक इतिहास का पता चला था। जिस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को याची का आपराधिक इतिहास तीन दिन में पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने अमरमणि त्रिपाठी की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
(Udaipur Kiran) /आर.एन/राजेश