Haryana

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला गुरुग्राम की राजस्व सीमा में धारा 144 लागू

फोटो नंबर-04: जिलाधीश निशांत कुमार यादव।

-लाईसेंसशुदा हथिहार तुरंत प्रभाव से संबंधित थानों या पंजीकृत हथियार डीलरों के पास जमा करवाने होंगे

-आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ होगी नियमानुसार सख्त कार्रवाई

गुरुग्राम, 26 मार्च (Udaipur Kiran) । आगामी 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी लाईसेंस शुदा हथियार धारकों को जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने आदेश जारी किए हैं कि वे अपने हथियार नजदीकी थानों व पंजीकृत हथियार डीलरों के पास जमा करवा दें। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिला गुरुग्राम की राजस्व सीमा में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने अपने आदेशों में कहा है कि लाईसेंसी हथियार धारक तुरंत प्रभाव से अपने समीप के पुलिस स्टेशन में जाकर बंदूक, रिवाल्वर, पिस्तौल आदि जमा करवा दें। चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति के पास हथियार पाया जाता है या कोई व्यक्ति घातक शस्त्र लेकर घूमता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह से व्यक्ति को बाधा या चोट पहुंचाने और संपत्ति को खतरा, सार्वजनिक शांति और शांति में बाधा उत्पन्न होने की संभावना होती है। इसके चलते किसी भी आग्नेयास्त्र और हथियार ले जाने पर रोक लगाना और लाइसेंसधारियों के कब्जे में सभी आग्नेय अस्त्रों और गोला-बारूद को संबंधित पुलिस स्टेशनों या पंजीकृत हथियार डीलरों के पास जमा कराना आवश्यक है, ताकि लोकसभा आम चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाया जा सके। जिलाधीश के आदेशानुसार बैंकों के नाम पर लाइसेंस रखने वाले विभिन्न बैंकों/निजी बैंकों में तैनात अधिकृत सुरक्षा गार्ड/विभिन्न एटीएम में तैनात अधिकृत सुरक्षा गार्ड/सुरक्षित परिवहन के लिए नकदी ले जाने वाली वैन में तैनात सुरक्षा गार्ड को हथियार रखने की छूट दी गई है। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में पुलिस विभाग के अधिकारियों, उपमंडल मजिस्ट्रेट, उपमंडलाधीश को इसे पूरी तरह से सख्ती से लागू करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये कि कोई भी व्यक्ति इन आदेशों की उलंघना करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा है कि हथियार रखने वाले अपने हथियार को संबंधित पुलिस स्टेशन/अधिकृत हथियार डीलरों के पास उचित रसीदों के साथ तुरंत जमा करें और चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद किसी भी दिन रसीदें प्रस्तुत कर अपने हथियार वापिस प्राप्त कर सकते हैं।

(Udaipur Kiran) /ईश्वर

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