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हाईकोर्ट ने बीएसए गोरखपुर पर लगाया दस हजार रूपये का हर्जाना

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज, 25 अप्रैल (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर पर 10 हजार रूपए का हर्जाना लगाया है। कोर्ट ने यह हर्जाना उनके द्वारा आधा अधूरा हलफनामा दाखिल करने और सवाल उठने पर वापस लेकर बेहतर हलफनामा दाखिल करने का समय मांगने पर लगाया है। कोर्ट में हाजिर बेसिक शिक्षा अधिकारी को दुबारा 30 अप्रैल को हाजिर रहने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने कुमारी मीना देवी की याचिका पर दिया है। कोर्ट के निर्देश पर अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता आशीष कुमार नागवंशी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी की हाजिरी माफी सहित उनका हलफनामा दाखिल किया। कहा संबद्ध मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया है। इसलिए इस केस में अलग से हलफनामा नहीं दिया जा रहा है। जब कोर्ट ने हलफनामा देखा तो पता चला कि संबद्ध याचिका का न तो नंबर दिया गया है और न ही कब दाखिल हुआ, वही बताया गया है। इस पर सरकारी अधिवक्ता ने तीन दिन में बेहतर हलफनामा दाखिल करने के लिए दाखिल हलफनामा वापस लेने की प्रार्थना की। जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी पर 10 हजार रूपए हर्जाना लगाया और महानिबंधक के कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया है।

(Udaipur Kiran) /आर.एन/राजेश

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