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पंचायत समिति उच्चैन भरतपुर के प्रधान के निलंबन पर हाई कोर्ट की रोक

पंचायत समिति उच्चैन भरतपुर के प्रधान के निलंबन पर हाई कोर्ट की रोक

भरतपुर, 20 मार्च (Udaipur Kiran) । पंचायत समिति उच्चैन भरतपुर के प्रधान हिमांशु अवाना के निलंबन की कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने 11 फरवरी को धारा 38 की कार्यवाही प्रारम्भ करने के आधार पर अवाना को निलंबित कर दिया था। जिसके विरुद्ध प्रधान ने उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की।

याचिका की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता आर.पी. सिंह एवं अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया की प्रधान को राजनीतिक द्वेशतावश निलम्बित किया गया है। निलम्बन आदेश रविवार के अवकाश के दिन पारित किया गया है और निलंबित करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर भी प्रदान नहीं किया गया। निलम्बन केवल मात्र आरोप पत्र देने एवं जांच कार्रवाई प्रारम्भ करने के आधार पर किया गया है जबकि ऐसा कोई कारण अंकित नहीं किया गया जिससे कि पंचायत समिति के सुचारू कार्य बाधित हो रहा हो। प्रार्थी पर लगाए गए आरोप भी केवल मात्र सुपरवाइजरी नेग्लिजेंसी के ही है। तत्कालीन जिला प्रमुख के यु. ओ. नोट के आधार पर जांच कमिटी गठित हुई और उसी आधार पर जांच कार्रवाई सम्पादित हुई जिसमें मुख्यतः तत्कालीन विकास अधिकारी को दोषी माना लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तत्कालीन जिला प्रमुख ने प्रार्थी के पिता के विरुद्ध विधानसभा नदबई का चुनाव लड़ा था। प्रार्थी के अधिवक्तागणों के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश महेंद्र गोयल ने पंचायती राज विभाग के सम्पूर्ण मूल रिकॉर्ड का अवलोकन कर प्रार्थी की याचिका को एडमिट कर प्रार्थी के निलंबन आदेश की क्रियान्वति को स्थगित करने के आदेश पारित किए।

(Udaipur Kiran) /अनुराधा/संदीप

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