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दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम की वैधानिक जमानत याचिका का किया विरोध

दिल्ली उच्च न्यायालय

कहा- दिल्ली में सीएए के विरोध के नाम पर हिंसा की साजिश रची गई

नई दिल्ली, 19 मार्च (Udaipur Kiran) । दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगा मामले के आरोपित शरजील इमाम की वैधानिक जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध के नाम पर हिंसा की साजिश रची गई। दिल्ली पुलिस की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने दिल्ली हाई कोर्ट में यह बातें कहीं। हाई कोर्ट जमानत याचिका पर कल यानि 20 मार्च को भी सुनवाई करेगा।

सुनवाई के दौरान अमित प्रसाद ने कहा कि शरजील इमाम का भाषण लोगों को उकसाने के लिए था। उन्होंने कहा कि शरजील ने अपने भाषण में कहा था कि अगर आप सड़कों पर नहीं उतरोगे तो वे लोग समाप्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि शरजील इमाम के सभी भाषण एक समान थे, जिसमें चक्का जाम, बाबरी, ट्रिपल तलाक और अनुच्छेद-370 की चर्चा थी। उन्होंने कहा कि शरजील इमाम ने चिकन नेक कॉरिडोर जाम कर उत्तर-पूर्व के हिस्से को देश के बाकी हिस्सों के काटने की बात की थी।

बतादें कि हाई कोर्ट ने 11 मार्च को शरजील इमाम की वैधानिक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। शरजील इमाम की ओर से पेश वकील ने कहा था कि शरजील ने अधिकतम सात साल की सजा की आधी सजा काट ली है। ऐसे में उसको तत्काल जेल से रिहा किया जाए। याचिका में कहा गया है कि शरजील इमाम 28 जनवरी 2020 से हिरासत में है। इसके पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने 17 फरवरी को शरजील इमाम की वैधानिक जमानत याचिका खारिज कर दिया था।

दरअसल 30 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़कड़डूमा कोर्ट को निर्देश दिया था कि वो शरजील इमाम की वैधानिक जमानत याचिका पर 17 फरवरी तक सुनवाई पूरी करे। कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कहा था कि प्रावधानों में कुछ भ्रम है। उन्होंने कहा था कि सवाल ये है कि क्या यूएपीए के तहत कोई आरोपित आधी सजा पूरी करने के बाद अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 436ए के तहत जमानत पाने का हकदार है।

शरजील की वैधानिक जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा था कि अपराध की गंभीरता को नजरंदाज नहीं किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस का कहना था कि सिर्फ इसलिए कि आरोपी ने उसके ऊपर दर्ज मामलों में मिलने वाली अधिकतम सजा का आधा हिस्सा जेल में बिता लिया है। इस आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती है।

दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत दाखिल चार्जशीट में कहा है कि शरजील इमाम ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाने के लिए बेताब था और ऐसा करने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए, 153ए, 153बी और 505(2) के तहत एफआईआर दर्ज किया था।

(Udaipur Kiran) /संजय/आकाश

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