Madhya Pradesh

छतरपुर:बिना अनुमति सभा प्रतिबंधित , 26 मार्च तक जमा होंगे शस्त्र

छतरपुर:बिना अनुमति सभा प्रतिबंधित,26 मार्च तक जमा होंगे शस्त्र

छतरपुर, 19 मार्च (Udaipur Kiran) । लोकसभा आम निर्वाचन 2024 अंतर्गत मतदान 26 अप्रैल को शाम 6 बजे समाप्त होना है। ऐसी दशा में जिले में शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराए जाने एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए कलेक्टर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 अंतर्गत 6 जून 2024 सम्पूर्ण निर्वाचन अवधि तक सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति सभा का आयोजन प्रतिबंधित कर दिया है।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार अभ्यार्थियों के साथ 5 लोगों के घर-घर जाकर सम्पर्क करने पर उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।जिला दण्डाधिकारी संदीप जी.आर. ने जिले के सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिए हैं। आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 की उपधारा 3 (ख) में अंतर्गत छतरपुर जिले की संपूर्ण क्षेत्र सीमा के अंतर्गत आने वाले समस्त लाइसेंसधारियों के शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव सेे निलंबित किये हैं। साथ ही 26 मार्च 2024 तक शस्त्रों को संबंधित थानों में जमा कराने के लिए आदेशित किया गया है।लोकसभा आम निर्वाचन अंतर्गत जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के दृष्टिगत जनसुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने तथा स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के उद्देश्य से छतरपुर जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किये गए हैं। पुलिस थाने के स्थान पर यदि अपना शस्त्र वैध आर्म्स डीलर के पास जमा करते हैं, तो शस्त्र जमा करने की रसीद की फोटोकापी संबंधित थाने में जमा करनी होगी। यह आदेश, लोक कर्तव्य में लगे पुलिस बल के अधिकारी-कर्मचारी, आबकारी, निरीक्षकों, बैंक के सुरक्षाकर्मियों (गार्ड) एवं समस्त केन्द्र या राज्य शासन के अधिकारी जिन्हें जिला दण्डाधिकारी द्वारा विशेष अनुमति दी गई हो पर लागू नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है। आदेश का पालन न करने पर शस्त्र अधिनियम 1959 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संदीप जी.आर. ने कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने व आदर्श आचरण संहिता के अनुपालन की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकसभा आम चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक की अवधि के लिए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय प्रांगण एवं 200 मीटर तक के परिधि में जनसभा एवं जुलूसों के प्रवेश पर रोक लगाई है और जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय प्रांगण को धारा 144 (3) के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। कलेक्टर संदीप जी.आर. ने लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में उपयोग होने वाले वाहनों की आवश्यकता एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जिले में संचालित पेट्रोल पम्प के मालिकों को आदेशित किया है कि वह अपने पेट्रोल पम्पों में 1 हजार लीटर डीजल एवं 500 लीटर पेट्रोल का रिजर्व स्टॉक हमेशा सुरक्षित रखें। उक्त रिजर्व स्टॉक का निस्तारण उक्त कार्य हेतु नियुक्ति अधिकारी अथवा संबंधित क्षेत्र के एसडीएम के निर्देश पर ही किया जा सकेगा। आदेश की किसी प्रकार शिथिलता अथवा अव्हेलना करने पर निर्वाचन नियमों एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश जिले के समस्त पेट्रोल पम्पों पर निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने पर प्रभावशील रहेगा। उक्त रिजर्व स्टॉक का निस्तारण कार्य हेतु नियुक्ति अधिकारी अथवा संबंधित क्षेत्र के एसडीएम के निर्देश पर ही किया जा सकेगा। आदेश की किसी प्रकार शिथिलता अथवा अव्हेलना करने पर निर्वाचन नियमों एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश जिले के समस्त पेट्रोल पम्पों पर निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने पर प्रभावशील रहेगा।

उक्त रिजर्व स्टॉक का निस्तारण उक्त कार्य हेतु नियुक्ति अधिकारी अथवा संबंधित क्षेत्र के एसडीएम के निर्देश पर ही किया जा सकेगा। आदेश की किसी प्रकार शिथिलता अथवा अव्हेलना करने पर निर्वाचन नियमों एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश जिले के समस्त पेट्रोल पम्पों पर निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने पर प्रभावशील रहेगा।

(Udaipur Kiran) /सौरभ भटनागर

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