HEADLINES

नगरपालिका के कार्यवाहक अध्यक्ष के निलंबन पर रोक

4

जयपुर, 23 मार्च (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने अंता नगर पालिका के कार्यवाहक अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश मीणा को निलंबित करने के राज्य सरकार के गत 15 मार्च के आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश चन्द्र प्रकाश गोयल की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मेहता ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने गत 15 मार्च को एक आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को अंता नगर पालिका के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद से निलंबित कर दिया था। राजनीतिक द्वेषता के चलते यह निलंबन मशीनी अंदाज में किया गया है। याचिका में कहा गया कि 14 मार्च की रात आठ बजे उन्हें नोटिस दिया गया और अगले दिन उन्हें निलंबित कर दिया गया। जबकि इससे पूर्व याचिकाकर्ता को न तो सुनवाई का अवसर दिया गया और ना ही उनका पक्ष जाना गया। ऐसे में निलंबन आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार को जवाब के लिए समय देते हुए निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।

(Udaipur Kiran) /ईश्वर

Most Popular

To Top