Madhya Pradesh

इंदौर: कोर्ट में आया अक्षयकांति बम की जमानत रद्द करने के लिए आवेदन

इंदौर, 10 मई (Udaipur Kiran) । नामांकन वापस लेकर भाजपा में आए कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार अक्षय कांति बम के खिलाफ 17 साल पुराने मामले में शुक्रवार को इंदौर जिला कोर्ट में एक नया आवेदन लगाया गया है। केस में बम पर धारा 307 बढ़वाने वाले जमीन मालिक ने आवेदन के जरिए कहा है कि बम की जमानत रद्द की जाए। मामले में आगजनी की धारा 436 लगाने के संबंध में भी सुनवाई होना है। हालांकि दोपहर 1 बजे तक बम कोर्ट में पेश नहीं हुए थे।

गौरतलब है कि इस केस में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निधि नीलेश श्रीवास्तव ने आरोपियों को 10 मई को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे। फरियादी के धारा 161 में दिए गए बयान को आधार मानते हुए कोर्ट ने खजराना थाना प्रभारी को केस डायरी प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही धारा 428 के तहत अभियुक्तों की अभिरक्षा की अवधि का प्रमाण पत्र भी प्रकरण में संलग्न करने के लिए कहा गया है। फरियादी के वकील मुकेश देवल के मुताबिक प्रकरण पिछले 17 साल से चल रहा है। 24 अप्रैल को मामले की सुनवाई थी। इसमें कोर्ट ने हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाने के निदेश दिए थे। हमने आज कोर्ट में बम की जमानत निरस्त करने के लिए आवेदन लगाया है। उन्हें आज कोर्ट में पेश होना है।

(Udaipur Kiran) / केशव दुबे/नेहा

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