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टू-जी स्पेक्ट्रम केसः ए राजा एवं अन्य आरोपितों को बरी करने के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कल

दिल्ली हाई कोर्ट फाइल चित्र

नई दिल्ली, 21 मार्च (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट टू-जी स्पेक्ट्रम मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और दूसरे आरोपितों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर याचिका पर कल यानि 22 मार्च को सुनवाई करेगा। जस्टिस दिनेश शर्मा की बेंच सुनवाई करेगी।

हाई कोर्ट ने 14 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने अपनी अर्जी में ए राजा समेत दूसरे आरोपितों को बरी करने के आदेश को चुनौती दी है। 23 नवंबर 2020 को जस्टिस बृजेश सेठी की बेंच ने आरोपितों की उस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने जरूरी स्वीकृति नहीं मिलने की वजह से सीबीआई की अपील को खारिज करने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में हुआ संशोधन उन मामलों पर लागू नहीं होता, जो संशोधन के पहले के हैं। ये संशोधन पहले के कानून के काटने के लिए नहीं किए गए हैं।

जस्टिस बृजेश सेठी ने कहा था कि सीबीआई को अपील दायर करने के स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि खुद स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्युटर ने अपील दायर की है। जस्टिस बृजेश सेठी के 30 नवंबर 2020 को रिटायर होने के बाद इस मामले को जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच के समक्ष लिस्ट किया गया।

इस मामले में सीबीआई और ईडी ने ए राजा और कनिमोझी समेत सभी 19 आरोपितों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। 25 मई 2018 को कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और कनिमोझी समेत सभी आरोपितों को नोटिस जारी किया था। हाई कोर्ट ने इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर सुनवाई करते हुए सभी आरोपितों को नोटिस जारी किया है।

बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने 21 दिसंबर 2017 को फैसला सुनाते हुए सभी आरोपितों को बरी कर दिया था। जज ओपी सैनी ने कहा था कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा है कि दो पक्षों के बीच पैसे का लेन देन हुआ है।

(Udaipur Kiran) /संजय/आकाश

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