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नाबालिग के दुष्कर्मियों को 15-15 वर्ष का कारावास, 11 हजार अर्थदण्ड

नाबालिग के दो दुष्कर्मी को 15-15 वर्ष की कठोर कारावास, 11 हजार अर्थदण्ड

मीरजापुर, 21 मार्च (Udaipur Kiran) । जमालपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अभियोग में न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), अपर सत्र न्यायाधीश ने गुरूवार को दो दोषियों को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास एवं 11-11 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

जमालपुर थाने पर नामजद आरोपितों के विरूद्ध नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में तहरीर दी गई थी। इसके आधार पर जमालपुर थाना पर मु0अ0सं0-74/2020 धारा 376,506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नामजद आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा था। सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी एसपीपी सुनीता गुप्ता, विवेचक उपनिरीक्षक विजय कुमार सरोज व कोर्ट मुहर्रिर महिला आरक्षी सुनीता आदि ने प्रभावी पैरवी की।

परिणाम स्वरूप विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) व अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार त्रिपाठी ने अन्तर्गत धारा 376 भादवि व समतुल्य धारा-4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा 506 भादवि में दोष सिद्ध होने पर सोनू पुत्र मुन्ना बियार निवासी भभौरा व दिनेश पुत्र शंकर निवासी देवरिल्ला को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास एवं 11-11 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(Udaipur Kiran) /गिरजा शंकर/मोहित

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