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कोर्ट की सुरक्षा पर रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट और राज्य सरकार के जवाब में अंतर क्यों: झारखंड हाई कोर्ट

झारखंड हाई कोर्ट का फाइल फोटो

रांची, 14 मार्च (Udaipur Kiran) । झारखंड हाई कोर्ट में कोर्ट की सुरक्षा एवं धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में दर्ज कोर्ट के स्वतः संज्ञान की सुनवाई गुरुवार को हुई। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले के दोनों दोषियों को सजा हो चुकी है। फॉरेंसिक लैब में नियुक्ति से संबंधित जेपीएससी का मामला भी सुलझ गया है। सीबीआई ने भी रिपोर्ट दायर कर कह दिया कि अभियुक्त के व्हाट्सएप चैट में कुछ नहीं मिला है। अब इस मामले की सुनवाई 21 मार्च को होगी।

कोर्ट की सुरक्षा मामले में जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य की अदालतों में सीसीटीवी लगाने, मेटल डिटेक्टर लगाने, सिविल कोर्ट के जज एवं अधिवक्ता की सुरक्षा आदि विषय पर राज्य सरकार की ओर से प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया था। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने भी राज्य की अदालत में सुरक्षा पर रिपोर्ट हाई कोर्ट को दी थी लेकिन राज्य सरकार के प्रति शपथ पत्र एवं रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट में अंतर है। यह अंतर क्यों है?

इस पर सरकार की ओर से कोर्ट से आग्रह किया गया कि रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध करायी जाये। कोर्ट ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट की प्रति राज्य सरकार को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने इस मामले की भी सुनवाई की 21 मार्च निर्धारित की है।

(Udaipur Kiran) / वंदना/चंद्र प्रकाश

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