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जलदाय विभाग ने उपभोक्ताओं को दी राहत, लागू की एमनेस्टी स्कीम

जलदाय विभाग के उपभोक्ताओं को राहत 

जयपुर, 16 मार्च (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आमजन को राहत प्रदान करने के लिए जलदाय विभाग के उपभोक्ताओं के लिए एमनेस्टी स्कीम लागू करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं।

जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने बताया कि प्रदेश के उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए एमनेस्टी स्कीम शुरू की गई है जिसके तहत 31 मार्च 2023 तक की बकाया जल प्रभार शुल्क के बकाया राशि पर ब्याज एवं शास्ति में आगामी 31 मई 2024 तक एक मुश्त जमा कराए जाने पर शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई है।

जलदाय विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि कई वर्षों से पानी का बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को इस योजना के तहत निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से संबल मिलेगा। एमनेस्टी स्कीम का लाभ लेने पर उपभोक्ताओं को ब्याज एवं पेनल्टी में शत-प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। ब्याज एवं शास्ति में यह छूट समस्त श्रेणी के पेयजल उपभोक्ताओं के 31 मार्च 2023 तक के बकाया जल प्रभार शुल्क के बकाया राशि पर ब्याज एवं शास्ति पर ही लागू होगा। बकाया राशि एक मुश्त जमा करने पर इसका लाभ मिलेगा।

(Udaipur Kiran) /संदीप

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