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हाई कोर्ट में सरकार ने कहा, नगर निकायों में नही बढ़ाया जाएगा प्रशासकों का कार्यकाल

नैनीताल, 22 मार्च (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट में नगर निकायों के चुनाव किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने कहा कि नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा और पूर्व में निर्धारित समयावधि छह माह के भीतर नगर निकाय की चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

महाधिवक्ता की ओर से दिए गए इस वक्तव्य के बाद हाई कोर्ट ने जसपुर निवासी मोहम्मद अनस व नैनीताल निवासी राजीव लोचन साह की ओर से दायर जनहित याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से राज्य में निकायों में प्रशासक नियुक्त करने को चुनौती देते हुए शीघ्र निकाय चुनाव कराए जाने की मांग की गई थी।

हाई कोर्ट के आदेश 9 जनवरी 2024 के अनुसार महाधिवक्ता ने कहा था कि चुनाव प्रक्रिया छह माह के भीतर पूरी हो जाएगी और निकायों में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल उत्तराखंड नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 10 ए (4) के तहत छह माह की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।

इन याचिकाओं की 16 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई में महाधिवक्ता ने बताया कि नगर निकायों की चुनाव प्रक्रिया चल रही है और चुनाव समय के भीतर हो जाएंगे।

(Udaipur Kiran) /लता नेगी/रामानुज

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