CRIME

चरस तस्करी मामले में एक को दस साल का सश्रम कारावास

प्रतीकात्मक तस्वीर

पूर्वी चंपारण,25अप्रैल (Udaipur Kiran) । 12वीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एनडीपीएस एक्ट कोर्ट नंबर एक के विशेष न्यायाधीश नूर सुल्ताना ने चरस तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को दस वर्षों का सश्रम कारावास व दो लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

सजा पुरुलिया नगर थाना के धोबहा निवासी कृष्णा पांडेय को हुई। वह वर्तमान में भंसार ऑफिस बीरगंज नेपाल में रहता था। मामले में एसएसबी जी समवाय हवाई अड्डा कैंप प्रभारी हरलाल तालुकदार ने रक्सौल थाना मामला दर्ज कराया था, जिसमें कहा था कि 27 मई 2015 की दोपहर करीब 3 बजे कैंप से सूचना मिली कि एक व्यक्ति नेपाल से मादक पदार्थ लेकर डंकन अस्पताल के रास्ते रक्सौल रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाला है। सूचना के आलोक में पुलिस बल के सहयोग से डंकन अस्पताल के समीप नाका लगा दिया गया। करीब 3.30 बजे बताए वेश भूषा से मिलता एक युवक आया। पुलिस बल ने उक्त युवक को रोककर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से पांच प्लास्टिक पॉकेट में 4.500 ग्राम चरस पकड़ा गया। एनडीपीएस वाद संख्या 26/2015 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक डा. शंभू शरण सिंह ने चार गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा।

न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद धारा 20(बी)ii(सी) एवम 23(सी) एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए।अभियुक्त 28 मई 2015 से ही केंद्रीय कारागार मोतिहारी में है। सुनाए गए सजा की अवधि का समायोजन कारागार में बिताए अवधि में समायोजन होगा।

(Udaipur Kiran) /चंदा

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