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सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के अधिकारी को दोपहर दो बजे तलब किया, ईवीएम-वीवीपीएटी मिलान पर देंगे जवाब, इसके बाद फैसला आने की उम्मीद

प्रतीकात्मक।

नई दिल्ली, 24 अप्रैल (Udaipur Kiran) । ईवीएम के वीवीपीएटी से शत-प्रतिशत मिलान केस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से कुछ जानकारियां मांगी है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने निर्वाचन आयोग के अधिकारी को आज दोपहर दो बजे कोर्ट में पेश होकर जवाब देने को कहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर दिशा-निर्देश जारी करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने पहला सवाल पूछा है कि माइक्रो कंट्रोलर नियंत्रण इकाई में स्थापित है या वीवीपैट में स्थापित है। दूसरा सवाल कि क्या स्थापित किया गया माइक्रोकंट्रोलर एक बार प्रोग्राम करने योग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरा सवाल पूछा है कि वीवीपीएटी में कितने सिंबल लोडिंग यूनिट उपलब्ध हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने चौथे सवाल में पूछा है कि चुनाव याचिका दायर करने की सीमा अवधि आपके अनुसार 30 दिन है और स्टोरेज व रिकॉर्ड 45 दिनों तक बनाए रखा जाता है। जबकि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनावी याचिका की सीमा 45 दिन है , आपको इसे ठीक करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या केवल कंट्रोल यूनिट सील होती है और वीवीपीएटी अलग रखा जाता है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

(Udaipur Kiran) /संजय

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