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रोहिंग्याओं को भारत में बसने का हक नहीं, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 20 मार्च (Udaipur Kiran) । केंद्र सरकार ने कहा है कि अवैध रोहिंग्याओं को भारत में बसने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामा में ये बातें कही हैं।

केंद्र सरकार का कहना है कि एक विदेशी नागरिक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत यहां जीवन जीने और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है लेकिन उसे देश में निवास करने और बसने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा है कि रोहिंग्याओं को तिब्बती और श्रीलंकाई शरणार्थियों के समान नहीं मान सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों की भी एक सीमा है और वो उस हद को पार करके संसद की शक्तियों को कमतर नहीं कर सकता है।

याचिका प्रियाली सुर ने दायर की है। याचिका में हिरासत में लिए गए रोहिंग्याओं की रिहाई की मांग की गई है। याचिका में सुर ने तिब्बत और श्रीलंका के शरणार्थियों का हवाला देकर मांग की कि रोहिंग्याओं के साथ भी सरकार वैसा ही व्यवहार करे।

(Udaipur Kiran) /संजय

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