राजगढ़, 15 मार्च (Udaipur Kiran) । खिलचीपुर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपित को तीन साल का सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मथुरालाल ग्वाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 दिसम्बर 2016 को फरियादिया ने शिकायत दर्ज की, बीती रात घर में अकेली सो रही थी उसका पति मजदूरी करने कोटा गया था तभी ग्राम घोड़ाखेड़ी निवासी श्यामबाबू (परिवर्तित नाम) जबरन घर में घुस गया, जिसने बुरी नीयत से हाथ पकड़ते हुए शारीरिक हरकतें की, चिल्लाने पर आरोपित मौके से भाग गया।
पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 354, 357 के तहत प्रकरण दर्ज किया। विवेचना के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपित श्यामबाबू (परिवर्तित नाम) को तीन साल का सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
(Udaipur Kiran) / मनोज पाठक