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बीआरएस नेता के. कविता को सशरीर कोर्ट में पेश करने की अनुमति

राऊज एवेन्यू कोर्ट

नई दिल्ली, 06 मई (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के. कविता को उनके मामले की सुनवाई के दौरान उन्हें सशरीर कोर्ट में पेश करने की अनुमति दे दी है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने ये आदेश दिया। के. कविता को कल यानि 7 मई को कोर्ट में पेश किया जाना है।

कोर्ट ने के कविता की याचिका पर 03 मई को ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया था। के. कविता ने 7 मई को होने वाली सुनवाई के दौरान सशरीर पेश होने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। याचिका में इसके लिए जांच एजेंसियों को निर्देश दिए जाने की मांग की थी। के. कविता ने कहा था कि उन्हें 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह सीबीआई और ईडी की हिरासत में रही है। फिलहाल उनकी हिरासत 07 मई को समाप्त हो रही है। उस दिन उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग की बजाय सशरीर पेश होने की अनुमति दी जाए।

बतादें कि आज ही राऊज एवेन्यू कोर्ट के कविता की नियमित जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया है। के. कविता को सीबीआई ने भी 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में के. कविता भी साजिश में शामिल थीं। इसके पहले के. कविता आबकारी घोटाला मामले के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में न्यायिक हिरासत में थीं। सीबीआई ने इस मामले में के. कविता से 06 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में पूछताछ की थी।

बीते 5 अप्रैल को कोर्ट ने सीबीआई को के. कविता से न्यायिक हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी थी। ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था।

ईडी के मुताबिक इंडो स्पिरिट्स के जरिये 33 फीसदी लाभ कविता को पहुंचता था। ईडी के मुताबिक कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थीं। ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए दो समन भेजा था लेकिन कविता ने इसे नजरअंदाज कर दिया और पेश नहीं हुईं, जिसके बाद छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

(Udaipur Kiran) /संजय/आकाश

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