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आसाराम केस : इलाज की जानकारी बीस मार्च तक पेश करने के आदेश

आसाराम

जोधपुर, 15 मार्च (Udaipur Kiran) । अपने ही गुरुकुल की नाबालिग छात्रा से यौन शोषण के आरोप में आजीवन सजा भुगत रहे आसाराम के इलाज को लेकर दर्ज याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट जस्टिस विनित माथुर और दिनेश मेहता की डबल बैंच ने पुणे के माधवबाग हॉस्पिटल से डिटेल लाने को कहा। कोर्ट ने कहा कि अस्पताल इलाज क्या करेगा और कितने दिन लगेंगे, इस जानकारी आगामी 20 तारीख को अगली सुनवाई में पेश करें।

हाईकोर्ट ने सरकारी वकील को भी मौखिक निर्देश दिए कि वह जोधपुर पुलिस कमिश्नर व मुंबई के पुलिस कमिश्नर से जानकारी ले कि जाब्ता कितना रहेगा। बता दे कि आसाराम ने अपने इलाज के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इस पर पहले हाईकोर्ट ने एम्स में इलाज करवाने के निर्देश दिए थे और आसाराम पूणे के माधोबाग से अपना आयुर्वेद पद्धति से इलाज करवाने के लिए अड़े थे। इस पर हाईकोर्ट ने आसाराम को दिल्ली एम्स से इलाज की परमिशन पुलिस कस्टडी में रहकर करवाने को दी थी लेकिन आसाराम आयुर्वेद इलाज को लेकर अड़े रहे थे। इस पर 9 फरवरी को आसाराम की याचिका खारिज कर दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट में सजा पर रोक की याचिका लगाई थी :

याचिका खारिज होने के बाद आसाराम की ओर से मार्च में सुप्रीम कोर्ट में सेहत के आधार पर सजा पर रोक लगाने की याचिका दायर की जिसे सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। आसाराम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह पुलिस कस्टडी में अपना इलाज करवाना चाहते है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगाने को कहा।

20 मार्च को इलाज के लिए अस्पताल की डिटेल मांगी :

आसाराम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद हाईकोर्ट में दायर की और इसकी सुनवाई पर हाईकोर्ट जस्टिस ने आसाराम के वकील को माधव बाग अस्पताल की डिटेल लाने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। बता दें कि इस वर्ष 9 जनवरी को आसाराम की तबीयत बिगड़ने के बाद जोधपुर एम्स में भर्ती करवाया गया था। 25 दिन इलाज के बाद छुट्टी दी गई। इसके बाद जोधपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया था।

पहली याचिका 29 नवंबर को लगाई थी

आसाराम ने 29 नवम्बर को जोधपुर हाईकोर्ट में अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कोर्ट में याचिका लगाई। पहली तारीख 11 दिसम्बर पड़ी उस दिन सरकारी वकील ने रिप्लाई फाइल करने के लिए समय मांगा। अगली तारीख कोर्ट ने 18 दिसम्बर दी, लेकिन उस दिन आशाराम के वकील देव दत्त कामत नहीं पहुंच सके और उनके जूनियर ने अगले दिन की तारीख मांगी। इस पर कोर्ट ने अगली तारीख 5 जनवरी दी।

5 जनवरी को आसाराम की ओर से सीनियर देववत्त कामत बहस के लिए उपस्थित हुए उन्होंने आसाराम की उम्र का हवाला देते हुए और 10 वर्ष से अधिक जेल में काटने का कह कर उनके इलाज के लिए बेल मांगी।

(Udaipur Kiran) /संदीप

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