HEADLINES

श्रद्धा हत्याकांड के आरोपित आफताब को आठ घंटे के लिए एकांतवास से छूट देने का आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट फाइल चित्र

नई दिल्ली, 15 मार्च (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड मामले के आरोपित आफताब पूनावाला को बाकी कैदियों की तरह दिन में आठ घंटे के लिए एकांतवास से छूट देने का आदेश दिया है। जस्टिस सुरेश कैत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि रात में आफताब को एकांतवास में भेजा जाए।

हाई कोर्ट ने ये आदेश आफताब पूनावाला की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। आफताब ने हाई कोर्ट से कहा था कि उसे केवल दो घंटे के लिए एकांतवास से मुक्त किया जाता है। एक घंटे सुबह और एक घंटे शाम। बाकी 22 घंटे वो एकांतवास में गुजारता है। याचिका में कहा गया था कि जेल के दूसरे कैदियों को दिन में आठ घंटे एकांतवास से छूट मिलती है।

बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड मामले में आज तीन गवाहों ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए। कोर्ट ने मामले से जुड़े कुछ डॉक्टर और अन्य गवाहों के भी बयान 12 जुलाई को दर्ज करने का आदेश दिया। 17 और 18 जुलाई को गवाहों से अभियोजन पक्ष सवाल जवाब किए जाएंगे।

बता दें कि साकेत कोर्ट ने 9 मई 2023 को इस मामले में आफताब के खिलाफ हत्या करने का आरोप तय कर दिया था। साकेत कोर्ट ने आफताब पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूतों को नष्ट करने) के तहत आरोप तय किए। सुनवाई के दौरान आफताब ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर दिया था और ट्रायल का सामना करने की बात कही।

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि आफताब ने सोच समझ कर इस घटना को अंजाम दिया है। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि परिस्तिथिजन्य साक्ष्य से पता चलता है कि श्रद्धा और आफताब का लिव-इन रिलेशन हिंसक था। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि श्रद्धा प्रैक्टो एप के जरिये डॉक्टरों से परामर्श भी ले रही थी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में श्रद्धा की काउंसलिंग का वीडियो प्ले कर दिखाया था जिसमें श्रद्धा कह रही है कि आफताब उसको खोज लेगा और मार देगा। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि श्रद्धा और आफताब का लिव-इन रिलेशन हिंसक था। इतना ही नहीं श्रद्धा ने आरोप भी लगाया था कि आफताब उसको मारता और गाली देता था। श्रद्धा को मारकर टुकड़ों में काटने की भी धमकी देता था और तो और आफताब ने उसे मारने की भी कोशिश की थी। दिल्ली पुलिस ने कहा था जांच के दौरान पुलिस को श्रद्धा की हड्डी, जबड़ा, और खून के निशान मिले। श्रद्धा के खून फ्रीज और कमरे की अलमारी में लगे हुए मिले।

सात फरवरी 2023 को साकेत कोर्ट ने बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया था। 24 जनवरी 2023 को दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया था। चार्जशीट 6629 पेजों का है। चार्जशीट में आफताब को एकमात्र आरोपित बनाया गया है। चार्जशीट में करीब सौ गवाहों के अलावा फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को आधार बनाया गया है।

(Udaipur Kiran) / संजय/प्रभात

Most Popular

To Top