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जोधपुर में नामांकन प्रक्रिया शुरू, कलेक्ट्रेट में कड़ी सुरक्षा

कलेक्ट्रेट में कड़ी सुरक्षा

जोधपुर, 28 मार्च (Udaipur Kiran) । राजस्थान में पहले चरण की बारह सीटों पर नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद गुरुवार से दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरे चरण में 13 सीटों पर चुनाव होंगे। इसी के तहत जोधपुर संसदीय क्षेत्र के लिए भी आज चुनाव की लोकसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। अभ्यर्थी अपना नाम निर्देशन पत्र चार अप्रैल तक रिर्टनिंग अधिकारी के समक्ष जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर गौरव अग्रवाल को प्रस्तुत कर सकते है।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) गौरव अग्रवाल ने बताया कि चार अप्रैल तक सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। इस बीच 31 मार्च व एक अप्रैल को सार्वजनिक पराक्रम्य अवकाश रहेगा। इन दो दिनों में नाम निर्देशन पत्र नहीं लिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्रों की जांच पांच अप्रैल को होगी और आठ अप्रैल को दोपहर तीन बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। चुनाव चिन्हों का आवंटन आठ अप्रैल को दोपहर तीन बजे के बाद होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष से सौ मीटर की परिधि में तीन अनुमत से अधिक वाहन लाने व अभ्यर्थी सहित पांच से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति नही होगी।

यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्रारूप 2 क में भरना होगा। नामांकन फॉर्म अभ्यर्थी, प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। एक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक अभ्यर्थी अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। उन्होने बताया कि यदि अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त राष्टीय या राज्य राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया हो तो नाम निर्देशन पत्र के भाग 1 में एक प्रस्तावक व पंजीकृत अमान्यता प्राप्त या अन्य राज्यों में मान्यता प्राप्त या निर्दलीय अभ्यर्थियों की दशा में नाम निर्देशन प्रपत्र के भाग 2 में 10 प्रस्तावक होने अनिवार्य होंगे। उन्होने बताया कि नाम निर्देशन पत्र में सभी प्रस्तावक जोधपुर-16 लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचक होने अनिवार्य होंगे। उन्होने बताया कि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय बाबत एक अलग से बैंक खाता नम्बर मय पासबुक की स्वप्रमाणित छायाप्रति पेश करनी होगी। यह खाता नाम निर्देशन दाखिल करने से एक दिन पूर्व तक का होना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रारूप 26 शपथ पत्र 50 रुपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर होना आवश्यक होगा। इसके प्रत्येक पृष्ठ पर शपथग्रहिता (अभ्यर्थी) के हस्ताक्षर होने चाहिए व प्रत्येक पृष्ठ पर नोटेरी पब्लिक या शपथ आयुक्त या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

(Udaipur Kiran) /ईश्वर

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