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युवक की हत्या के दो आरोपितों को आजीवन कारावास

युवक की हत्या के दो आरोपितो को आजीवन कारावास, 52-52 हजार का अर्थदंड

मीरजापुर, 01 अप्रैल (Udaipur Kiran) । चील्ह थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में न्यायाधीश अनमोल पाल ने दो आरोपितों को आजीवन कारावास एवं 52-52 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। वहीं तीन आरोपितों को दोषमुक्त किया है।

चील्ह थाना क्षेत्र के भोगांव गांव निवासी सुनील कुमार यादव ने 13 नवम्बर 2010 को अपने भाई की गोली मारकर हत्या किए जाने की पांच आरोपितों के विरूद्ध नामजद तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर चील्ह पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

लोक अभियोजक डीजीसी आलोक कुमार राय, विवेचक निरीक्षक आशुतोष कुमार ओझा, पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश कुमार भारती व कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय सत्र न्यायाधीश अनमोल पाल ने दोषसिद्ध दो आरोपितों राजेश कुमार सिंह उर्फ लल्लू व .राकेश कुमार सिंह उर्फ राजू पुत्र शमसेर बहादुर सिंह निवासी भोगांव को आजीवन कारावास एवं 52-52 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा। उन्होंने तीन आरोपित विनोद कुमार सिंह उर्फ पप्पू, दयाशंकर उर्फ गामा व विनोद यादव को दोषमुक्त किया।

(Udaipur Kiran) /गिरजा शंकर

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