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विवाहिता से गैंगरेप के मामले में चार को आजीवन कारावास

चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं क्षेत्र में हुवे सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

चित्तौड़गढ़, 18 अप्रैल (Udaipur Kiran) । जिले के बेगूं क्षेत्र में छह साल पूर्व बाइक सवार दंपती के साथ लूट एवं विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। एडीजे कोर्ट ने चार अभियुक्त को आजीवन कारावास के अलावा अर्थदंड भी सुनाया है। बाइक पर सवार होकर आए छह व्यक्तियों ने मारपीट कर विवाहिता के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। उक्त मामले में पुलिस ने चालान पेश कर 2 नाबालिग को बाल सुधार गृह में भेज दिया था। वहीं गुरुवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राकेश गोयल ने अपनी सुनवाई पूर्ण कर अहम फैसला सुनाते हुए अभियुक्त अशोक कंजर, कैलाश कंजर, सहदेव कंजर, बीरमल उर्फ निर्मल कंजर को धारा 376 डी आईपीसी में आजीवन कारावास एवं 5 लाख रुपये जुर्माना तथा धारा 395 आईपीसी में आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है। इसी के साथ 5 लाख रुपये पीड़ित प्रतिकर देने का भी आदेश दिया। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक फरीद मोहम्मद मिर्जा ने 86 दस्तावेज साक्ष्य व 21 गवाह पेश किए। बताया गया कि चार में से दो अभियुक्त को कोर्ट में तो वही एक अभियुक्त कैलाश को मांडलगढ़ जेल एवं बीरमल को भीलवाड़ा जेल में वीसी के जरिए सजा सुनाई गई।

हिंदुस्थान समाचार/अखिल/संदीप

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