Haryana

कैथल: रंजिश में पड़ोसी की हत्या करने पर उम्रकैद

सांकेतिक चित्र
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कैथल, 27 मार्च (हि.स. )। सेशन जज ऋतु वाईके बहल की अदालत ने हत्या के दोषी को उम्र कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माना मिलने पर यह राशि मृतक के परिजनों को देने के आदेश दिए गए हैं। इस बारे में अमन कुमार निवासी पूंडरी ने थाना पूंडरी में आईपीसी की धारा 302 के तहत 22 अक्टूबर 2022 को मुकदमा नंबर 610 दर्ज करवाया था।

केस की पैरवी करते हुए उप जिला न्यायवादी जसबीर ढांडा ने बताया कि शिकायतकर्ता अमन कुमार उर्फ गोकुल निवासी पूंडरी सीएससी सेंटर चलाता है। उसकी एक ब्रांच पाई गेट पूंडरी में भी है। विजय कुमार उर्फ बीजा निवासी पूंडरी रिश्ते में अमन का चाचा लगता है और पुनीत उसका बेटा है। करीब 10 दिन पहले विजय कुमार व अमन के पड़ौसी अंकित, विकास उर्फ जगमाल व उसके पिता रिसाल सिंह निवासी पूंडरी ने विजय कुमार को पीटा था। इस बारे विजय कुमार ने पुलिस चौकी पूंडरी में शिकायत दी थी, लेकिन बाद में दोनों पक्षों का राजीनामा हो गया था। उस राजीनामा के बाद अंकित विजय कुमार के साथ रंजिश रखे हुये था। रिसाल सिंह व विकास ने अंकित कुमार को विजय कुमार के साथ झगड़ा के लिये उकसाया।

आरोप है कि 19 दिसंबर 2022 को अमन अपने सीएससी सेंटर पर गया था। पुनीत भी उसके पास आया हुआ था। इस बीच विजय कुमार गली में खड़ा था। अंकित वहां आया और विजय कुमार को बोला कि तुझे झगड़ा का मजा चखाता हूं, तुझे मैं जिन्दा नहीं छोडूंगा। यह कहते हुये उसने विजय कुमार पर हमला बोल दिया और चोंटें मारी जिससे विजय जमीन पर नीचे गिर गया। अमन व पुनीत उसे छुड़वाने के लिये भागे तो अंकित मौके से भाग गया। फिर वे विजय कुमार को ईलाज के लिये सीएचसी पूंडरी ले गए जहां से डाक्टर ने मेरे उसे नागरिक अस्पताल कैथल रैफर कर दिया। वहां से उसे कल्पना चावला करनाल रेफर कर दिया। वहां ईलाज के दौरान विजय की मौत हो गई।

इस बारे में थाना पूंडरी में हत्या का मामला दर्ज कर अंकित को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। सेशन जज ऋतु वाईके बहल की अदालत ने दोनों पक्षों को गौर से सुनने के बाद अंकित को हत्या का दोषी पाया। अदालत ने गवाहों और सबूतों की रोशनी में उसे उम्र कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

(Udaipur Kiran) / नरेश

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