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समन मामले में केजरीवाल को ईडी के जवाब का प्रत्युतर देने की मिली मोहलत

फाइल फोटो

नई दिल्ली, 24 अप्रैल (Udaipur Kiran) । राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की शिकायत पर एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से जारी समन के खिलाफ दायर याचिका पर ईडी की ओर से दाखिल जवाब का प्रत्युत्तर देने के लिए समय दे दिया है। स्पेशल जज राकेश स्याल ने मामले की अगली सुनवाई 14 मई को करने का आदेश दिया।

आज सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से ईडी के जवाब का प्रत्युतर देने के लिए समय देने की मांग की गई जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। कोर्ट ने केजरीवाल को दो हफ्ते से अंदर प्रत्युत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया। ईडी ने 30 मार्च को केजरीवाल की ओर से दाखिल याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया था।

केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले ईडी की शिकायत पर एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने केजरीवाल को समन जारी किया था। केजरीवाल ने सेशंस कोर्ट में इसके खिलाफ अर्जी दायर करते हुए अंतरिम राहत के तौर पर एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग भी की थी। सेशंस कोर्ट ने अपनी ओर से केजरीवाल को व्यक्तिगत पेशी में छूट से इनकार करते हुए इसके लिए एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ही अर्जी दाखिल करने को कहा था।

हालांकि, एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रही कार्यवाही के खिलाफ केजरीवाल की याचिका को सेशंस कोर्ट ने लंबित रखा था, जो आज सुनवाई के लिए लिस्ट हुई थी। एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया था। इसी आदेश को केजरीवाल ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें की थी।

(Udaipur Kiran) /संजय

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