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केजरीवाल को सेशंस कोर्ट से नहीं मिली राहत, 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश

राऊज एवेन्यू कोर्ट

नई दिल्ली, 15 मार्च (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। स्पेशल जज राकेश स्याल ने केजरीवाल को कल 16 मार्च को एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

आज सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत अनुमति लेनी होगी। किसी भी लोकसेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने के पहले अनुमति लेनी होती है। उन्होंने कहा कि एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने दूसरा समन जारी करने के पहले केजरीवाल के पहले समन जारी होने के समय के जवाब पर गौर नहीं किया।

सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि पेश होने के ठीक पहले याचिका दायर की गई है। ऐसा जानबूझकर किया गया है। बार-बार समन जारी करने के बाद भी वे पेश नहीं होते हैं। राजू ने कहा था कि 16 मार्च की पेशी का आदेश काफी पहले का है। तब गुप्ता ने कहा कि हम केवल पेशी से छूट चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि ये समनिंग ट्रायल है और इस मामले में अधिकतम सजा एक महीने की कैद या जुर्माना या दोनों है।

गुप्ता ने कहा कि एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच अधिकारी ने याचिका दायर की है न कि ईडी ने। जांच अधिकारी ने अपने व्यक्तिगत हैसियत से याचिका दायर की है। गुप्ता ने कहा कि हम केवल केजरीवाल की कोर्ट में पेशी से छूट की मांग कर रहे हैं। वे केजरीवाल को कोर्ट में बुलाकर केवल पब्लिसिटी लेना चाहते हैं। इस पर राजू ने कहा था कि हम पब्लिसिटी नहीं चाहते हैं। ईडी की ओर से राजू ने 17 फरवरी के आदेश को पढ़ते हुए कहा कि केजरीवाल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए और कोर्ट को भरोसा दिया था कि वे 16 मार्च को पेश होंगे।

राजू ने कहा कि केजरीवाल अंतरिम राहत के हकदार नहीं हैं। अगर एक जांचकर्ता की कल मौत हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती। अगर एक लोकसेवक रिटायर होता है या छुट्टी पर जाता है तब क्या होगा। राजू ने कहा कि केजरीवाल कहते हैं कि वे आम आदमी के प्रतिनिधि हैं। क्या उन्हें आम आदमी की तरह बेटी बीमार है, उसका एग्जाम है, कहकर बहाने की अनुमति दी जा सकती है। राजू ने कहा कि वे पेशी से बचने के लिए कभी कहते हैं कि उन्हें उद्घाटन करना है, कभी कहते हैं कि विपश्यना में जाना है। अगर एक आम आदमी ऐसा करता है तो क्या उसे इसकी अनुमति दी जा सकती है। राजू ने याचिका की प्रति उपलब्ध कराने की मांग की। इस पर गुप्ता ने कहा कि सेशंस कोर्ट में एडवांस प्रति देने की बाध्यता नहीं है।

दरअसल, एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया था। इसी आदेश को केजरीवाल ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें की है। 7 फरवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की पहली शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। दिल्ली आबकारी घोटाला के मामले में पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।

ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च, 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। संजय सिंह की जमानत याचिका राऊज एवेन्यू कोर्ट खारिज कर चुका है। संजय सिंह की जमानत याचिका हाईकोर्ट भी खारिज कर चुका है, जिसके बाद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर चुका है।

(Udaipur Kiran) /संजय

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