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दिल्ली हाई कोर्ट में इनकम टैक्स के रिअसेसमेंट कार्रवाई के खिलाफ दायर कांग्रेस की याचिका पर फैसला सुरक्षित

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 20 मार्च (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस की ओर से तीन वित्त वर्ष के इनकम टैक्स के रिअसेसमेंट कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया। हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर 21 या 22 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा।

कांग्रेस की याचिका में तीन वित्त वर्षों 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान इनकम टैक्स विभाग की ओर से शुरू किए गए रिअसेसमेंट की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। कांग्रेस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इनकम टैक्स विभाग ने समय सीमा के बाद कार्रवाई शुरू की है। वे ज्यादा से ज्यादा छह वित्त वर्ष पीछे का रिअसेसमेंट कर सकते हैं।

सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने पूछा कि कांग्रेस की ओर से दाखिल इनकम टैक्स रिटर्न में कितने का अंतर है तब इनकम टैक्स विभाग की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि 520 करोड़ रुपये का बकाया है।

गौरतलब है कि आज ही कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष कांग्रेस ने चार विभिन्न वित्त वर्षों के दौरान का इनकम टैक्स रिअसेसमेंट की प्रक्रिया शुरू करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने की मांग की। कोर्ट ने इस याचिका पर 21 मार्च को सुनवाई करने का आदेश दिया। 13 मार्च को हाई कोर्ट ने कांग्रेस से 105 करोड़ रुपये की वसूली करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी।

(Udaipur Kiran) /संजय

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