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झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को छह मई को चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल होने की दी अनुमति

पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का फाइल फोटो

रांची, 3 मई (Udaipur Kiran) । झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को जमीन घोटाले से जुड़े मामले में होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनके चाचा के श्राद्ध कर्म में छह मई को पुलिस कस्टडी में शामिल होने की अनुमति दे दी। साथ ही हाई कोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने उनकी प्रोविजनल बेल की याचिका को खारिज कर दिया। पुलिस कस्टडी के दौरान कोर्ट ने मीडिया और गवाह से बात नहीं करने या कोई राजनीतिक बयान नहीं देने की बात भी कही है।

हेमंत सोरेन के चाचा राजा राम सोरेन का शनिवार की सुबह निधन हो गया था। हेमंत ने चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए हाई कोर्ट से छह मई के लिए प्रोविजनल बेल मांगी थी। गत शनिवार को ईडी की विशेष अदालत ने चाचा के अंतिम संस्कार एवं क्रिया कर्म में शामिल होने के लिए हेमंत सोरेन की 13 दिनों की मांगी गई प्रोविजनल बेल को नामंजूर कर दिया था।

(Udaipur Kiran) / वंदना/चंद्र प्रकाश

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