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झारखंड हाई कोर्ट ने विनोबा भावे विवि के वीसी और रजिस्ट्रार को जवाब के लिए दिया एक और मौका

झारखंड हाई कोर्ट फाइल फोट

रांची, 24 अप्रैल (Udaipur Kiran) । झारखंड हाई कोर्ट की ओर से प्रमोशन के एक मामले में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर (वीसी) और रजिस्टर को दिये गये शोकॉज का जवाब दाखिल नहीं किया जा सका। मामले में हाई कोर्ट ने बुधवार को विनोबा भावे विश्वविद्यालय के वीसी और रजिस्टर को जवाब दाखिल करने के लिए एक और मौका दिया है।

कोर्ट ने इन दोनों के अलावा जेपीएससी के सचिव से पूछा है कि याचिकाकर्ता को जो प्रमोशन मिलना है उसे अबतक क्यों नहीं दिया गया? कोर्ट ने याचिकाकर्ता को उसे दिये जाने वाले प्रमोशन जल्द देने का निर्देश देते हुए मौखिक कहा कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर विनोबा भावे विश्वविद्यालय के वीसी और रजिस्ट्रार पर कड़ी कार्रवाई भी संभव है।

इससे पहले सुनवाई के दौरान विनोबा भावे विश्वविद्यालय की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उसने याचिकाकर्ता के प्रमोशन से संबंधित दस्तावेज जेपीएससी को भेज दिया है। जेपीएससी की ओर से कहा गया कि उसे अब तक दस्तावेज नहीं मिले हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रोहित रंजन सिन्हा ने पैरवी की।

कोर्ट ने पिछली सुनवाई में विनोबा भावे वीसी और रजिस्ट्रार को दिये गये शोकॉज पर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए पूछा था कि याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रोन्नति देने संबंध में जेपीएससी से सहमति मिलने के बाद भी अदालत के समक्ष तथ्य को छुपा कर शपथ पत्र क्यों दाखिल किया गया?

उल्लेखनीय है कि डॉ पवन कुमार सिंह विनोबा भावे विश्वविद्यालय के तहत मार्खम कॉलेज, हजारीबाग में पदस्थापित हैं। उन्होंने लेक्चरर सीनियर स्केल एवं रीडर के पद पर प्रोन्नति के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

(Udaipur Kiran) / वंदना/चंद्र प्रकाश

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